दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया 10 साल का सजा
गाजीपुर । न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में थाना बनकटा जिला देवरिया के आरोपी राकेश कुमार वर्मा को 10 साल की कड़ी कैद के साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर की एक महिला द्वारा थाने में इस आशय की तहरीर दिया गया कि उसकी नाबालिक लडक़ी को आरोपी राकेश वर्मा फोन से लगभग एक साल से बात करता था और साथ ही प्रेमजाल में फसा कर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता था 18 नवम्बर 2015 को उसकी पुत्री को बुलाकर कही भाग ले गया जाते समय उसका लड़का देखा था सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस ने विवेचना प्रारम्भ की घटना के दूसरे दिन वादनीकी नाबालिक पुत्री को पुलिस ने बरामद किया और उसका डॉक्टरी मुआयना कराने के पश्चात न्यायालय में पेश किया न्यायालय में पीड़िता का बयान 164 crpcमें अंकित हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र न्यायालय पेश कियाl दौरानविचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकान्त पांडेय द्वारा कुल 8 गवाहों को पेश किया गया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।


